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July 13, 2025 2:50 am

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विक्रम विश्व विद्यालय में एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष राज मेहता को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत जोगेंद्र गौड़ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने माना – मारपीट में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं

विक्रम विश्व विद्यालय में एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष राज मेहता को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
जोगेंद्र गौड़ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने माना – मारपीट में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं

उज्जैन। विक्रम विश्व विद्यालय में एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष राज मेहता को जोगेंद्र गौड़ हत्याकांड में इंदौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वीडियो साक्ष्य और केस डायरी के अवलोकन के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने माना कि राज मेहता की घटना में प्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई है, इसलिए उनकी पुलिस हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है

यह मामला 31 जनवरी 2025 की रात उज्जैन के देसाई नगर क्षेत्र में हुए विवाद से जुड़ा है। एफआईआर के अनुसार, अंकित गौड़ ने थाना माधव नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जन्मदिन की पार्टी के दौरान कुछ लोग घर में घुस आए और डीजे की आवाज को लेकर विवाद करते हुए अंधाधुंध मारपीट की। इस हमले में अंकित के चाचा जोगेंद्र गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आठ लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें बाद में राज मेहता का नाम भी जोड़ा गया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज मेहता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सिंह ने तर्क दिया कि एक वीडियो क्लिप में वह अन्य आरोपियों को मारपीट से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। वह लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और कई बार शासन-प्रशासन के विरोध में आंदोलन भी कर चुके हैं, जिससे राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें इस प्रकरण में फंसाया गया है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता के.के. तिवारी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि राज मेहता की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है, इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जानी चाहिए।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि वीडियो क्लिप में आरोपी की प्रत्यक्ष संलिप्तता मारपीट में नहीं दिख रही है और केस डायरी में भी उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे उनकी कस्टडी जरूरी मानी जाए। इसके आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

जमानत आदेश में कहा गया है कि यदि राज मेहता को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें ₹25,000 का व्यक्तिगत मुचलका व उतनी ही राशि की सॉल्वेंट जमानत देनी होगी। साथ ही, पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा और सीआरपीसी की धारा 438(2) के तहत सभी शर्तों का पालन करना होगा।

यह मामला अपराध क्रमांक 53/2025 के अंतर्गत थाना माधव नगर, जिला उज्जैन में दर्ज है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धाराएं 109(2), 331(7), 118(1), 115(2), 296, 351(2), 3(5), 103(1), 190, 191(2), 191(3) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 लागू की गई हैं।

Mp Bulletin
Author: Mp Bulletin

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