उज्जैन। व्यापारी के साथ धोधाखडी का मामला सामने आया है ,उज्जैन प्रेस क्लब पर पीड़ित रामबाबू साहू पिता वल्लभ दास साहू निवासी खुजनेर जिला राजगढ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि मेने वाहन क्र. एम.पी.13-जी.ए.9061 को विशाल तंवर पिता जगदीश तंवर निवासी ग्राम सुस्याहेडी तह सांरगपुर जिला राजगढ़ से खरीदा था। वाहन खरीदते समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वाहन के संबंध में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
वाहन को 7 नवंबर 2024 को 8,50,000 रुपये में खरीदा गया था और वाहन को सुधारने में 50,000 रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने वाहन को सदभाविक क्रेता के रूप में खरीदा था और उन्हें वाहन के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।
वाहन को विजयागंज मंडी पुलिस के पुलिसकर्मी व्यापारी के घर से उठा ले आये , व्यपारी वाहन ले जाने की जानकारी मांगी तो बताने से मना कर दिया। विजयागंज मंडी पुलिस की गलती से पीडित को आर्थिक नुकसान हुआ। गाडी का फस्ट ऑनर आरोपी मुबारिक ने गोवंश का परिवहन किया था जिस कारण वाहन को रातसात कर दिया था । जिसके बाद आरोपी ने वाहन को कोर्ट से छुड़वा लिया था। छुड़वाने के बाद आरोपी ने वाहन ऑटो डील के माध्यम से विशाल को बेच दी थी , विशाल से गाडी को रामबाबु ने खरीदी थी जिसका आरटीओ से नाम ट्रांसफ़र भी हुआ है व गाडी पर फाइनेंस भी है। जिसके बाद पुलिस ने गाडी को रामबाबु से जब्त कर ली। पुलिस मुख्य आरोपी मुबारिक को छोड़ रामबाबु को प्रताड़ित करते हुए वाहन जब्त कर लिया व वाहन को नीलाम कर दिया । वाहन पर फाइनेंस भी था जिससे उनका सिविल खराब हो गया व फाइनेंस वाले परेशान कर रहे , राम बाबू अब न्याय दर दर भटक रहा है ।
देखना यह होगा कि अब रामबाबु के साथ अन्याय करने वाले लोगो पर क्या कार्यवाही होती है।
